नई दिल्ली, 5 जुलाई | बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले में औचित्य के आधार पर सुनवाई करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरी दिन पूछा कि क्या सलमान औचित्य के आधार पर सुनवाई से संतुष्ट होंगे। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि हमें अपने मुवक्किल सलमान खान से निर्देश मिले हैं और मामले की सुनवाई औचित्य के आधार पर ही हो।
आईएएनएस को दिए गए बयान के मुताबिक, “इसके अनुरूप ही अर्जी मंजूर कर ली गई और अंतिम सुनवाई तय अवधि के अनुरूप ही पूरी होगी।”
गौरतलब है कि यह बयान हिट एंड रन मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सलमान को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार की याचिका स्वीकार करने के बाद आया।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने भी मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई से इनकार कर दिया था। –आईएएनएस
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