सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि बढ़ी

नई दिल्ली, 11 जुलाई | सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके पैरोल की अवधि 3 अगस्त तक बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि रॉय को 3 अगस्त तक 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।

राय को इस साल 6 मई को पैरोल मिली थी, जिसे 11 मई को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया। राय के बढ़े हुए पैरोल का आखिरी दिन सोमवार था।

सहारा प्रमुख को निवेशकों के 17,600 करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के साल 2012 में दिए गए आदेश की अवहेलना के कारण 4 मई 2014 को जेल भेज दिया गया था।

उन्होंने दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्प. लि. और सहारा हाउसिंग फाइनैंस कॉर्प. लि. के द्वारा पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के माध्यम से साल 2007 से 2008 के दौरान निवेशकों से धन जुटाया था।