नई दिल्ली, 17 अक्टूबर | सभी सिनेमा घरों में शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य बनाने का निर्देश देने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
हर्षनगर के एक कानून स्नातक ने याचिका दायर कर अदालत से समुचित स्पष्टता के साथ दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि कहां और किन अवसरों पर राष्ट्रगान गाया या बजाया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र, गोवा और कई दक्षिणी राज्यों में सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने का चलन है।
याचिका में कहा गया है कि कुछ दशक पहले सिनेमा हालों में फिल्म के अंत में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य था।
याचिका में आगे कहा गया है, “हालांकि थिएटर छोड़ने की होड़ में दर्शक खड़े नहीं होते थे और इसलिए इसे राष्ट्रगान का अपमान माना गया। समय के साथ राष्ट्रभक्ति की यह प्रथा कमजोर होती गई और कुछ दिनों के बाद पूरी तरह बंद कर दी गई।”
मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। –आईएएनएस
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