नई दिल्ली, 6 फरवरी | एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आयोग में नियुक्ति से संबंधित कथित धांधली के मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने मालीवाल को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
अदालत ने मालीवाल को जमानत देते हुए कहा कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है।
फाइल फोटो : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल –आईएएनएस
मालीवाल जनवरी में जारी समन के बाद अदालत के समक्ष पेश हुईं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि तय की है।
भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की ओर से दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते हुए मल्होत्रा ने 18 जनवरी को मालीवाल के खिलाफ समन जारी किया था।
मालीवाल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह शुक्ला की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
शुक्ला ने आरोप लगाए थे कि आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को वित्तीय लाभ पहुंचाने के मकसद से डीसीडब्ल्यू में उनकी भर्ती की गई। एसीबी ने 85 भर्तियों की जांच की।
मालीवाल ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कदम उन्हें एक राजनीतिक दल के नेताओं से जुड़े मामलों की जांच से रोकने के लिए उठाए गए। –आईएएनएस
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