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बीसीसीआई मामले पर शीर्ष अदालत में 24 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली, 21 मार्च| भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दे पर 24 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। साथ ही इस दिन केंद्र द्वारा रेलवे, तीनों सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को वोट का अधिकार देने के आग्रह पर भी सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की खंडपीठ शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। वैसे यह सुनवाई सोमवार को होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति खानविल्कर और न्यायमूर्ति चंदड्रूड़ के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले को सुनेंगे। महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुनवाई दिन में दो बजे हो क्योंकि उन्हें कुछ मामलों पर अदालत में अपनी बात रखने के लिए दो घंटे का समय चाहिए होगा।

बीसीसीआई की तरफ से अदालत में दलील दे रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ वकील अनिल दीवान की अंत्योष्टी में जाना है जिनका सोमवार सुबह ही निधन हो गया। उन्होंने सुनवाई किसी और दिन करने का अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने तीन जनवरी को दीवान को प्रशासकों की समिति (सीओए) के लिए नाम सुझाने के लिए नियुक्त किया था।

दीवान, वरिष्ठ वकील फाली नरीमन की जगह लाए गए थे क्योंकि नरीमन ने बीसीसीआई समिति से अपना नाम वापस ले लिया था। वह 2009 तक बीसीसीआई के विधिक मामले देखते रहे थे।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले नरीमन और न्यायामित्र गोपाल सुब्रमण्यम से सीओए सदस्यों के नामों सुझाने के लिए कहा था जो बीसीसीआई के काम काज पर नजर रखेगी।   –आईएएनएस