बाॅलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले (Sushant Singh Rajput’s Death Case) में उच्चतम न्यायालय ने आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज करते हुए इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मंजूरी दे दी।
उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस को मामले के सभी सबूत सीबीआई को सौंपने का निर्देश भी दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने एक आभासी सुनवाई में सुनाया।
न्यायालय ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संबंध में भविष्य में दर्ज किसी अन्य मामले को देखें।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सीबीआई की सहायता करने का आदेश भी दिया है।
अदालत ने यह भी कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर कानूनन सही थी। 30 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ बिहार में दर्ज मामले को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ भरतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, धारा 342 ;धारा 380, धारा 406 और धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है।
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सुशांत सिंह राजपूत परिवार के लिए फिलहाल एक बड़ी जीत माना जारहा है। इससे देश और दुनियाभर में सुशांत के करोड़ों फेंस को सुकून मिला है।
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