लखनऊ, 24 जुलाई । सूचना का अधिकार (आरटीआई) के मामलों में राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों की नकल अब वादकारी 10 रुपये की कोर्ट फीस देकर ले सकेंगे। आयोग निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद 15 दिन में वांछित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएगा।
आयोग के रजिस्ट्रार व विधि अधिकारी आफताब आलम ने बताया कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए वादकारियों, जनसूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, आरटीआई कार्यकर्ताओं तथा जन सामान्य की सुविधा के लिए ठोस व्यवस्थाएं की हैं।
उन्होंने आयोग में विभिन्न राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई के मामलों में पारित किए जाने वाले आदेशों की नकल वादकारियों को 10 रुपये कोर्ट फीस शुल्क अदा करने पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है।–आईएएनएस
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