नई दिल्ली, 17 नवंबर। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में किराए के फ्लैट में अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने आफताब पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद से कथित रूप से अपने बयानों को बदलने के लिए नार्काे परीक्षण या लाई-डिटेक्टर परीक्षण की अनुमति दे दी है।
आफताब पर आरोप है कि उसने अपने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंट दिया और बाद में उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट कर 300-लीटर फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा। इसके बाद मई 2022 में उन्हें 18 दिनों के दौरान आस-पास के जंगल एवं इलाकों में फेंक दिया।
इस नृशंस हत्या की जांच करने वालों के मुताबिक, नार्काे टेस्ट जरूरी है क्योंकि आफताब पूनावाला अपना बयान बार बार बदल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए जज ने कहा, ‘‘मैं मामले की संवेदनशीलता, मीडिया कवरेज..आदि से अवगत हूं.’’। शरीर के अंगों के डीएनए विश्लेषण के लिए श्रद्धा वाकर के पिता के रक्त के नमूने भी लिए गए थे।
पुलिस ने संदेह जताया कि उनके बीच लड़ाई हुई थी जिसके परिणामस्वरूप आफताब पूनावाला ने 18 मई की शाम को 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी।
जैसे ही दिल्ली की अदालत ने आफताब पूनावाला की याचिका पर सुनवाई शुरू की, वकीलों के एक वर्ग ने गुरुवार शाम अदालत परिसर में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ ‘श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो’ (श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए) जैसे नारे लगाए।
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