शिमला, 28 जनवरी। भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश के सभी खाद्य व्यापार संचालकों को 4 फरवरी, 2016 तक अपने व्यापारिक संस्थानों का आॅनलाइन लाईसैंस व पंजीकरण करवाना अनिवार्य बनाया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि खाद्य व्यापार संचालकों में खाद्य सामग्री की दुकानें, पंसारी, ढाबा, रैस्टाॅरैन्ट, होटल, गैस्ट हाउस, कैन्टीन, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, खोपचे, दूध वाले, अन्डा, मछली, मीट की दुकानें, सिविल सप्लाई की दुकानें, स्टोर व डिपू शराब के ठेके, बागवानी व उद्यान विभाग के स्टोर व डिपू, रेलवे, हवाई-अड्डे व सैन्य तथा अर्द्ध सैन्य बलों के खाद्य स्टोर व डिपू, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी अस्पताल और निजि संचालित कैन्टीनें, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा कैटरिंग संस्थाएं इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने प्रदेश के सभी खाद्य व्यापार संचालकों से अनुरोध किया है कि 4 फरवरी, 2016 तक अपने-अपने व्यापारिक संस्थानों का आॅनलाइन लाईसैंस व पंजीकरण करवा लें। निर्धारित तिथि तक अपने व्यापारिक संस्थानों का आॅनलाइन लाईसैंस व पंजीकरण नहीं करवाने वाले खाद्य व्यापार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए खाद्य व्यापार संचालक अपने-अपने सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डेजिगनेटिड अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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