Mobile phones

मोबाइल फोन और उनसे संबंधित वस्तुओं पर 10 % सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 01 जुलाई (जनसमा)।  सरकार ने  घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन और उनसे संबंधित वस्तुओं जैसे  चार्जर, हेडसेट, बैटरी और यूएसबी केबल आदि पर 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगा दिया  है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी, आयातित सेलुलर मोबाइल फोन और सामान जैसे चार्जर, बैटरी, तार हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, की पैड, यूएसबी केबल और अन्य विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगाए जाएंगे।

हालांकि, सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स डिस्प्ले असेंबली, टच पैनल, कवर  ग्लास असेंबली, व्हाइबेटर मोटर और  रिंगर के मुद्रित मोबाइल के विशिष्ट भागों पर मूल कस्टम ड्यूटी पर वर्तमान छूट जारी रहेगी।

भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के कुछ हिस्सों के निर्माण के लिए पार्ट्स और कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क ड्यूटी छूट जारी रहेगी।