Gazette

शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण अब कानून

उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण अब एक कानून बन गया है ।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी  एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कानून को संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाएगा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित  124 वें संविधान संशोधन विधेयक को शनिवार 12 जनवरी 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है।

इससे उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह बिल अब एक कानून बन गया है जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा।

संविधान का 124 वां संशोधन विधेयक- 2019 इस सप्ताह शीतकालीन सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया।