नई दिल्ली, 22 जून। वस्तु और सेवा कर-जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्यूमीनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, प्रतीक्षा कक्ष और बैटरी चालित कार सेवाओं जैसी सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री; बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उपमुख्यमंत्री; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
उन्होंने कहा कि सभी गत्तों के डिब्बों और नालीदार तथा गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने डिब्बों पर जीएसटी दर घटाकर 12 प्रतिशत करने से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को लाभ होगा।
सुश्री सीतारमण ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं की सहायता के लिए परिषद ने जीएसटीआर-4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है।
श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए ऐसे डिमांड नोटिसों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिनमें फर्जी बिल, जानकारी छिपाना या गलत विवरण शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए परिषद ने डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है।
परिषद ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है।
- वस्तुओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें
ए. वस्तुओं की जीएसटी दरों में परिवर्तन
- विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और औजार-किटों के आयात पर 5% की एक समान दर से आईजीएसटी लागू होगा, चाहे उनका एचएस वर्गीकरण कुछ भी हो, ताकि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
-
सभी दूध के डिब्बे (स्टील, लोहा और एल्युमीनियम के) चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो, उन पर 12% जीएसटी लगेगा।
-
‘सिकोड़ कर नालीदार बनाए गए या गैर-नालीदार कागज या पेपर-बोर्ड दोनों के कार्टन, बक्से और आवरण’ (एचएस 4819 10; 4819 20) पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की जाएगी।
-
सभी सौर कुकर, चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत उपयोगी हों, उन पर 12% जीएसटी लगेगा।
-
पोल्ट्री रखने की मशीनरी पर 12% जीएसटी लागू करने वाली मौजूदा प्रविष्टि में संशोधन करना, ताकि विशेष रूप से “पोल्ट्री रखने की मशीनरी के पुर्जे” को शामिल किया जा सके और वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर पिछली प्रथा को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सके।
-
यह स्पष्ट करना कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा और वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर पिछली प्रथा को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जाएगा।
-
रक्षा बलों के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी छूट को पांच साल की अतिरिक्त अवधि के लिए, यानि 30 जून, 2029 तक बढ़ाना।
-
अफ्रीकी-एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई मानसून विश्लेषण और भविष्यवाणी (आरएएमए) कार्यक्रम के लिए रिसर्च मूर्ड एरे के तहत आयातित अनुसंधान उपकरण/प्लवन उपकरण के आयात पर आईजीएसटी छूट को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन बढ़ाना।
-
अधिकृत परिचालनों के लिए एसईजेड इकाईयों/डेवलपर्स द्वारा एसईजेड में आयात पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी जाएगी, 01.07.2017 से प्रभावी।
अन्य विविध परिवर्तन
- रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट कैंटीन द्वारा अधिकृत ग्राहकों को वातयुक्त पेय और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करना।
-
भारतीय रक्षा बलों के लिए आयातित एके-203 राइफल किट के लिए तकनीकी दस्तावेज़ों के आयात पर तदर्थ आईजीएसटी छूट प्रदान करना।
II सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें
- भारतीय रेल द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम/वेटिंग रूम की सुविधा, क्लॉक रूम सेवाएं और बैटरी से चलने वाली कार की सेवाओं को छूट देने तथा अंतर-रेलवे लेन-देन को भी छूट देने के लिए। पिछली अवधि के लिए जारी किए गए ऋण को 20.10.2023 से इस संबंध में छूट को लेकर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक नियमित किया जाएगा।
- भारतीय रेल को विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) द्वारा रियायत अवधि के दौरान एसपीवी द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग करने तथा भारतीय रेल द्वारा एसपीवी को प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं की अनुमति देकर भारतीय रेल को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी से छूट देने के लिए। पिछली अवधि के लिए जारी किए गए ऋण को 01.07.2017 से इस संबंध में छूट को लेकर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की अवधि के लिए ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर नियमित किया जाएगा।
- आवास सेवाओं को छूट देने के लिए शीर्ष 9963 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटीआर 28.06.2017 में एक अलग प्रविष्टि बनाना, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000/- रुपये तक आवास की उपलब्धता शामिल है, बशर्ते कि आवास सेवा न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की गई हो। पिछले मामलों के लिए भी इसी तरह का लाभ प्रदान करना।
सेवाओं से संबंधित अन्य परिवर्तन
- सह-बीमा प्रीमियम में बीमाधारक को लीड और सह-बीमाकर्ता द्वारा बीमा सेवा की आपूर्ति के लिए लीड बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को आवंटित सह-बीमा प्रीमियम को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के तहत अनापूर्ति के तौर पर घोषित किया जा सकता है और पिछले मामलों को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सकता है।
- बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच कमीशन/पुनर्बीमा कमीशन के लेन-देन को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III के तहत अनापूर्ति घोषित किया जा सकता है और पिछले मामलों को ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सकता है।
- अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी (दर) दिनांक 28.06.2017 के क्रमांक 35 और 36 द्वारा कवर की गई निर्दिष्ट बीमा योजनाओं की पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी देयता को 01.07.2017 से 24.01.2018 तक की अवधि के लिए ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सकता है।
- बीमा योजनाओं की पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी देयता, को 01.07.2017 से 26.07.2018 तक की अवधि के लिए ‘जैसा है जहां है’ के आधार पर नियमित किया जा सकता है, जिसके लिए कुल प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और जो अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटीआर दिनांक 28.06.2017 के क्रमांक 40 के तहत कवर की जाती हैं।
- इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना कि रेट्रोसेशन ‘पुनर्बीमा का पुनर्बीमा’ है और इसलिए, क्रम संख्या 12/2017-सीटीआर दिनांक 28.06.2017 के क्रमांक 40 के तहत अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटीआर दिनांक 28.06.2017 की धारा 36ए के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है।
- इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा किए गए वैधानिक संग्रह जीएसटी से मुक्त हैं, क्योंकि वे संख्या 12/2017-सीटीआर दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टि 4 के दायरे में आते हैं।
- इस आशय का स्पष्टीकरण जारी करना कि अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा अन्य हितधारकों के साथ प्रोत्साहन राशि को आगे साझा करना कर योग्य नहीं है, जहां इस तरह की प्रोत्साहन राशि को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और भाग लेने वाले बैंकों के परामर्श से एनपीसीआई द्वारा अनुपात और तरीके से तय किया गया है।