नई दिल्ली, 17 अगस्त | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 25 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर मानव पिरामिड बनाने में 18 साल से कम आयु वालों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए बंबई उच्च न्यायालय के साल 2014 में पारित किए गए दो निर्देशों पर सहमति जताई।
न्यायालय ने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के इस मामले पर दिए गए आवेदन पर स्पष्टीकरण देते हुए दिया।–आईएएनएस
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