नई दिल्ली, 27 मई (जनसमा)। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से जुड़े लोगों की संख्या करीब 53 लाख पहुंच चुकी है। अभी इस योजना के कार्यान्वयन में 235 बैंक सहित डाक विभाग भी शामिल हैं। बैंक की शाखाओं और सीबीएस सुविधा वाले डाक विभाग के कार्यालयों के अलावा कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
फोटो : एपीवाई अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन
उल्लेखनीय है कि 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना लागू की गई और यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत कोई भी 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक का मासिक पेंशन ले सकता है, यह उसके योगदान पर निर्भर करता है। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में यह उसकी पत्नी को मिलेगा और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में यह नामित व्यक्ति को मिलेगा।
एपीवाई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस के समान ही निवेश पद्धति का अनुसरण करती है। वित्त वर्ष 2016-17 में, 13.91 प्रतिशत का रिटर्न कमाया है।
एपीवाई योजना के अभिदाताओं को और अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से नई प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं जिसके अंतर्गत कोई भी अभिदाता ई-प्राण कार्ड और लेनदेन का विवरण देख सकता है और उसकी प्रति भी ले सकता है।
अभी इसके अंतर्गत 62 प्रतिशत पुरूष एवं 38 प्रतिशत महिला अभिदाता हैं। जिनमें से ज्यादातर ने मासिक जमा का विकल्प चुना है, करीब 97.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने मासिक अंतराल का विकल्प चुना है, करीब 0.8 प्रतिशत ने त्रैमासिक एवं 1.7 प्रतिशत ने अर्द्ध-वार्षिक का विकल्प चुना है।
इनमे से ज्यादातर लोगों ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभी 51.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है और 34.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन को चित्र-1 में दिखाया गया है।
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