‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ लागू

लखनऊ, 15 सितंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार से ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यह योजना प्रदेश के किसानों एवं कमजोर वर्गो को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लागू की गई है।

इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही 14 सितंबर के पूर्वाह्न से प्रदेश के खातेदार-सह खातेदार किसानों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना समाप्त हो गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में योजना को लागू किए जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही योजना का औपचारिक शुभारंभ भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह योजना समाजवादी सरकार की एक नई पहल है। यह योजना पूर्व में लागू ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ से व्यापक आधार वाली है। इस योजना से दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति के साथ-साथ बीमित व्यक्ति तथा उसके परिवार के सभी सदस्यों को चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा। साथ ही, अंग-भंग की स्थिति में भी पीड़ित की मदद का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के खसरा व खतौनी में दर्ज सभी किसानों तथा ऐसे व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 75 हजार रुपये वार्षिक से कम हो, को मिलेगा। बीपीएल परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों को योजना के लिए आय प्रमाण-पत्र नहीं देना होगा।

फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को योजना के प्रचार-प्रसार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। नवाजुद्दीन ने कहा कि वह भी पुश्तैनी किसान हैं। इस योजना से किसानों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी। ऐसी योजना से जुड़कर वह गर्व महसूस कर रहे हैं।

बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में 25 हजार रुपये तक की प्राथमिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति के खाते में की जाएगी। चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने हेतु बीमित व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य है। इलाज के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा बीमा दोनों ही लाभ दिए जाएंगे। प्रदेश के बाहर भी दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा।
(आईएएनएस/आईपीएन)