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हिमाचल में 70 साल के लोगों को भी वृद्धावस्था पैंशन मिलेगी

ठाकुर मंत्रिमण्डल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण  निर्णय

हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने  बुधवार को हुई मंत्रिमण्डल  की पहली बैठक में वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए बिना आय की सीमा से प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के वृद्धजनों के लिए नववर्ष का बड़ा तोहफा है।

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की।

मंत्रिमण्डल के निर्णय इसप्रकार हैं :

  • विधान सभा का शीतकालीन सत्र 9 से 12 जनवरी, 2018 तक धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा।
  •  हि.प्र. लोक सेवा आयोग तथा स्टाफ चयन आयोग के दायरे से बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
  •  विभिन्न बोर्डों तथा निगमों में मनोनीत अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के साथ-साथ सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त
  • पिछली सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार व पुनः नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
  • पूर्व सरकार के अन्तिम छः माह के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।
  •  ऐसे स्थानान्तरण आदेश जो अभी कार्यन्वित नहीं हुए है उन पर यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया।
  • भाजपा के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 को सरकार के नीति दस्तावेज के तौर पर अपनाया जाएगा।
  • मैडिकल कॉलेज के साक्षात्कार प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया।
  • आवारा पशुओं के कारण उपजी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिमण्डल उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया।
  • अनिल शर्मा, डॉ. रामलाल मारकण्डा तथा गोबिन्द सिंह ठाकुर उप समिति के सदस्य होंगे।
  • मंत्रिमण्डल ने राज्य के लोगों, विशेषकर प्रधानमंत्री का उन पर विश्वास जताने के लिए आभार जताया।
  • हिमाचल प्रदेश के लोगों का भारतीय जनता पार्टी तथा इसकी नितियों तथा कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह का उनके गतिशील नेतृत्व की बदौलत हाल ही के विधान सभा में पार्टी को मिली विजय के लिए आभार व्यक्त किया। यह सरकार प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी।