Aadhar

‘आधार’ कार्ड नेपाल और भूटान के लिए स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं

नई दिल्ली, 25 जून (जनसमा)। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ‘आधार’ कार्ड नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए एक स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि वे लोग दोनों देशों के लिए यात्रा कर सकते हैं, अगर उनके पास वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए चुनाव पहचान पत्र है। जिसके लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, 65 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति अपनी उम्र और पहचान की पुष्टि के लिए तस्वीरों के साथ दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। इनमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं, लेकिन आधार नहीं है।

सलाहकार मानते हैं कि आधार के रूप में आधार कई चीजों के लिए अनिवार्य है, जिसमें सरकारी एलपीजी और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सब्सिडी भी शामिल है।