जयपुर, 29 अगस्त। राजस्थान में बिना लाइसेंस एवं अनधिकृत रूप से चैनल चला रहे केबल ऑपरेटरों के विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवक्र्स (रेगुलेशन) एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।
इस संबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवलाय में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाईजरी 25 अप्रेल 2017 के अनुसार अपने क्षेत्रों में MSOs/LCOs के कन्ट्रोल रूम का नियमित निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट भिजवाने के भी निर्देश दिये गये है।
बैठक में जिन MSOs के स्तर पर MIS सॉफ्टवेयर में सेट टॉप बाक्स में सीडिंग डाटा सही रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है, उनसे सही डाटा अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है, जिससे कि कर चोरी की प्रभावी रोकथाम की जा सके।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध गोविन्द गुप्ता, राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव पी.एस. बिश्नोई, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ललित कुमार, सहायक परियोजना निदेशक बेसिल अशोक सुन्दरानी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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