नई दिल्ली, 4 अगस्त | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर अराजकतावादियों की तरह शासन नहीं कर सकती। दिल्ली भाजपा इकाई के प्रमुख सतीश उपाध्याय ने आईएएनएस को बताया, “उच्च न्यायालय का फैसला सही है क्योंकि वे दिल्ली में संवैधानिक प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहे थे। वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे जो असंवैधानिक है।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार की अधिसूचनाएं उपराज्यपाल से विचार-विमर्श के बाद ही जारी की जानी चाहिए।
भाजपा नेता ने कहा, “अदालत ने उन्हें स्पष्ट किया है कि उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिल्ली को चलाना है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिकाएं केंद्र शासित प्रदेश के संविधान के तहत निर्धारित होती हैं।”
उच्च न्यायालय ने आप सरकार को झटका देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार रोधी शाखा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकती।
अदालत का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौकरशाहों की नियुक्तियों पर उपराज्यपाल और दिल्ली की आप सरकार के बीच उठे विवाद के बीच दायर नौ अलग-अलग याचिकाओं के संदर्भ में आया।–आईएएनएस
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