नई दिल्ली, 3 फरवरी | मारन बंधुओं के खिलाफ एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार दोपहर बाद सुनवाई करेगा। याचिका में एयरसेल मामले में निचली अदालत से बरी किए जाने के मद्देनजर पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि की संपत्ति मुक्त नहीं करने की मांग की गई है। विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर द्वारा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वे अपराह्न् दो बजे मामले की सुनवाई करेंगे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री के रूप में दयानिधि मारन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एयरसेल के मालिक शिवशंकरन को अपनी हिस्सेदारी छोड़ने के लिए दबाव बनाकर मलेशियाई व्यापारी टी.ए. आनंदकृष्ण को एयरसेल कंपनी खरीदने में मदद की थी।
शिवशंकरन ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी के अधिग्रहण करने में मारन ने मैक्सिस समूह की मदद की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बदले में कंपनी ने एस्ट्रो नेटवर्क के जरिए कथित रूप से मारन परिवार की एक कंपनी में निवेश किया था। –आईएएनएस
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