जयपुर, 8 मार्च | जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर वर्ष 2007 में हुए विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता स्वामी असीमानंद और पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने मामले में भवेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और मृत सुनील जोशी को सजा सुनाई है।
फाइल फोटो : अजमेर शरीफ दरगाह। (आईएएनएस)
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर, 2007 को शाम 6.15 बजे हुए बम विस्फोट में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और कम से कम 15 घायल हो गए थे।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में विस्फोट के पीछे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का हाथ बताया था, लेकिन बाद में असीमानंद के कबूलनामे से हिंदूवादी संगठन जांच के घेरे में आ गए।
इसी वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में मामले पर सुनवाई पूरी हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 149 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 451 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए। अदालत मामले पर फैसले 25 फरवरी को ही सुनाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे आठ मार्च तक टाल दिया गया था।
–आईएएनएस
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