नई दिल्ली, 24 नवंबर| अमान्य किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को आपात जरूरतों में इस्तेमाल करने की छूट 24 नवंबर की मध्य रात्रि से निम्न जगहों पर खत्म हो जाएगी : -चिकित्सा उपचार में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए।
-चिकित्सकों के पर्चे पर दवाओं की खरीदारी में।
-रेलवे और सरकारी बस टिकटों के काउंटरों पर टिकट खरीदारी में, हवाईअड्डों पर विमान सेवा के टिकटों पर खरीदारी में।
-केंद्र और राज्य सरकार के उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर पहचान पत्र के साथ खरीदारी में (सफल, मदर डेयरी)।
-केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के दुग्ध विक्रय केंद्रों पर।
-दाह संस्कार व दफनाने की क्रियाओं के भुगतान पर।
-अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले और प्रस्थान करने वाले यात्रियों के 5000 रुपये की सीमा तक के इस्तेमाल पर।
-विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा को 5000 रुपये तक बदलने पर।
-एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी में इस्तेमाल पर।
-उपनगरीय और मेट्रो शहरों में रेल यात्रा में टिकटों की खरीद पर।
-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों के टिकटों की खरीद पर।
-केंद्र और राज्य सरकार के नगरनिगमों या स्थानीय निकायों में फीस, दूसरे शुल्क, करों या दंड के भुगतान में।
-बिजली व पानी के बिलों के भुगतान में, लेकिन अग्रिम भुगतान में नहीं।
-कोर्ट फीस के भुगतान पर।
-जिले के केंद्रीय सहकारी बैंकों से 24 हजार रुपये प्रति सप्ताह की निकासी पर । –आईएएनएस
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