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Lockdown-3 में कुछ प्रतिबंधों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू की अनुमति

देश में बढ़ाये गए लॉकडाउन के तीसरे चरण (Lockdown-3)  में सरकार ने  कुछ प्रतिबंधों (restrictions ) के साथ ग्रीन, आरेंज एवं रेड ज़ोन के हिसाब से आर्थिक गतिविधियों (economic activity) को शुरू की अनुमति दी है।

Lockdown-3 में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। सोसाइटीज़,पड़ोस और आवासीय परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

रेड जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिसमें व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही शामिल है।चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों से अधिक के बैठने की अनुमति नहीं होगी।

Lockdown-3 में रेड जोन में अधिकांश वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, वे हैं

  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
  • आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं,
  • डेटा और कॉल सेंटर,
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं,
  • निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं और
  • स्वयं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।

Lockdown-3 में प्राइवेट काम करने वाले निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति होगी।

सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें देने के बारे में कदम उठाया है

Lockdown-3 में ग्रीन जोन  ऐसे क्षेत्र  है जिसमे  पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना के केस नहीं आया है जबकि ऑरेंज जोन ऐसे इलाके है जिसमें पिछले 14 दिनों में एक भी कोरोना का मामला नहीं आया है।

  • ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ चलाने की अनुमति होगी
  • लोगों और वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने.जाने की अनुमति होगी
  • चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों से अधिक के बैठने की अनुमति नहीं होगी
  • दोपहिया वाहनों पर  दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी
  • लॉकडाउन तीन की अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा बन्द रहेगी
  • केवल चुनिंदा उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से यात्रा हो सकेगी।
  • ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन पाँच खरीदार ही दुकानों में प्रवेश कर सकेंगे और एक-दूसरे के बीच 6 फिट की दूरी रखनी होगी।
  • सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं होगी
  • शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग एवं स्कूलए कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे
  • आतिथ्य सेवाएं, रेस्टोरेंट्स, होटेल एवं गेस्ट हाउसेज आदि, सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर भी बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के समारोहों और धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।