नई दिल्ली, 1 अगस्त| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सोमवार को उस वक्त राहत मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर की इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी। मंदर ने इस मामले में शाह को आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने मंदर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायालय ने इस आधार पर शाह को आरोपों से बरी किए जाने के खिलाफ दायर मंदर की याचिका खारिज कर दी थी कि इस मामले में आखिर उनका औचित्य क्या है?
मंदर की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, “जब एक वास्तव में पीड़ित व्यक्ति अदालत की शरण में आता है तो यह एक अलग मामला होता है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका मामले से दूर-दूर तक संबंध नहीं होता, अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो यह अलग होता है।” –आईएएनएस
(फाइल फोटो)
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