निर्माण क्षेत्र में तेजी के लिए नए नियमों को मंजूरी : जेटली
नई दिल्ली, 31 अगस्त | केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के प्रयास के तहत नए नियमों को मंजूरी दे दी। इससे रुकी हुई परियोजना को शुरू करने और विवादों के त्वरित समाधानों मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान आवश्यक है, जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ प्रतिशत योगदान है।
जिन नियमों को मंजूरी दी गई, उनमें तैयारशुदा (टर्न-की) परियोजनाओं के लिए मॉडल ड्राफ्ट का प्रसार, मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा कंपनियों के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत राशि को जारी करना और नए मध्यस्थता कानून के तहत कंपनियों तथा स्थानीय निकायों के बीच के विवाद की कवरेज शामिल है। –आईएएनएस
सरकार ने बेईमान लोगों पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन किया है। इस बारे में भारत के राष्ट्रपति ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन के लिए अध्यादेश को 23 नवंबर को मंजूरी दी। अध्यादेश का उद्देश्य अवांछनीय एवं बेईमान लोगों को उपर्युक्त संहिता के प्रावधानों का…
भोपाल, 13 जुलाई (जनसमा)। केंद्रीय जेल भोपाल से 8 विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 6 नवंबर 2017 तक की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार…
न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को 01 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक…