नई दिल्ली, 9 अप्रैल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया ।
दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश माननीय स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। ईडी के पास ठोस सबूत हैं। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।
दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 दिन से तिहाड़ में बंद हैं।
केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शराब नीति केस में दिल्ली सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया।
कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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