अशांत क्षेत्रों में अत्यधिक बल प्रयोग नहीं कर सकती सेना : न्यायालय
नई दिल्ली, 8 जुलाई | सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में सेना उग्रवाद या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अपराध अदालतें अशांत घोषित इलाकों…