हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में रसोई गैस के सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाए जाने के कारण 11 गैस कम्पनियों के विरूद्ध मामले दर्ज किये गए।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 3441 सिलेण्डरों की जांच गई। इनमें से 40 सिलेण्डरों का वजन निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करता था । इन सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया। इस तरह का अभियान एक साथ पूरे प्रदेश में पहली बार चलाया गया।
इस सम्बन्ध में 11 गैस एजेंसियों के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-36 (2) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 8 एजेंसियों के विरूद्ध तोल-माप उपकरणों का सत्यापन न करवाने के कारण अभियोग दर्ज किए गए।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने 21 फरवरी को शिमला में कहा कि उन्हें राज्य के विभिन्न भागों से एलपीजी सिलेण्डरों में गैस की मात्रा कम होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और उन्हाेने सम्बन्धित विभाग को सिलेण्डरों का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे।
किशन कपूर ने इस सम्बन्ध में राज्य की सभी गैस एजेंसियों को अगाह किया है कि सभी सिलेण्डरों का वजन मापदण्डों के अनुसार हो और इसके बाद उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता को गम्भीरता से लिया जाएगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा माप व तोल विभाग के अधिकारियों ने गत मंगलवार को प्रदेश में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षणों के दौरान सिलेण्डरों का वजन किया गया और तोल माप उपकरणों को भी चैक किया गया।
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