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नकद निकासियों पर TDS की दरों का पता लगाने की CBDT की नई सुविधा

नई दिल्‍ली, 13 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नकद निकासियों (Cash withdrawal) पर टीडीएस (TDS)की दरों का पता लगाने की नई सुविधा मुहैया कराई है।

आयकर विभाग ने देर रात ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

सीबीडीटी (CBDT) ने इससे संबंधित जारी प्रेस रिलीज में बताया है कि ये सुविधा एक जुलाई से बैंकों और डाकघरों को वेब सीरिज के माध्‍यम से उपलब्‍ध करा दी गई है।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि सीबीडीटी (CBDT) ने बैंकों और डाकघरों को आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (गैर-फाइलरों) के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों (फाइलरों) के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस की उपयुक्‍त दरों का पता लगाने के लिए नई सुविधा http://incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।

सीबीडीटी (CBDT) ने इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। आयकर विभाग के बयान के मुताबिक अभी तक इस सुविधा के तहत 53 हजार से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है।

उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए एक सितंबर, 2019 से लागू वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 में आयकर अधिनियम धारा 194 एन शामिल करते हुए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 फीसदी की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल है।