नई दिल्ली, 02 जनवरी। केंद्र सरकार ने नए ‘हिट-एंड-रन’ कानून के विरोध में देश के अनेक भागों हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी वाहन ऑपरेटरों से काम फिर से शुरू करने की अपील की है।
एक बयान में, श्री भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा, प्रावधानों को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाएगा।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि इन प्रावधानों से अनुचित उत्पीड़न हो सकता है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।
सरकार ने आज रात एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते करते है कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की है ।
हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
Follow @JansamacharNews