भोपाल,28 दिसम्बर(जस)।मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना में प्रदेश में अभी तक 810 अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके गये हैं। इनमें से 284 कांट्रेक्टर ‘सी’ क्लास में पंजीयन करवाकर 2 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
योजना में प्रशिक्षण प्राप्त अभियंता से पंजीयन शुल्क 10 हजार रुपये के स्थान पर 2,000 रुपये एवं सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप में 2 लाख के स्थान पर 25 हजार रुपये की राशि ली जाती है। योजना में पंजीयित ठेकेदारों को विशिष्ट पहचान दी जाती है। उन्हें तीन वर्ष के लिये ली जाने वाली अर्नेस्ट मनी बिड सिक्युरिटी में भी 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों के ठेकेदारी क्षेत्र में युवा अभियंताओं को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना प्रारंभ की गई है।
योजना में अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त 500 युवा अभियंता को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो माह की फील्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है। शासकीय निर्माणाधीन बहु-उद्देश्यीय परियोजना-स्थल पर ले जाकर वास्तविक निर्माण की तकनीक बतायी जाती है। एक माह की एकेडेमिक ट्रेनिंग के दौरान 5000 रुपये प्रतिमाह एवं फील्ड ट्रेनिंग के दौरान 7000 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन देने के दिनांक से अभियांत्रिकी में डिग्री लेने का वर्ष 2003 के पहले का नहीं होना चाहिये।
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