Taxation

मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर जाँच चौकियां बंद होंगी

भोपाल,24 जून (जनसमा)। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर स्थित वाणिज्यिक कर जाँच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है। जीएसटी लागू होने के बाद जाँच चौकियों की जरूरत नहीं रहेगी। वर्तमान में कार्यरत जाँच चौकियां 1 जुलाई 2017 से बंद की जा रही हैं। ऐसा करने से जाँच चौकियों पर वाहनों के न रूकने से माल की आवाजाही सुगम एवं आसान होगी।

वर्तमान में 29 जाँच चौकियां स्थापित हैं। इनमें 27 जाँच चौकियां प्रदेश की सीमाओं पर तथा 2 जाँच चौकियां इंदौर व भोपाल एअरपोर्ट पर हैं। जाँच चौकियों पर राज्य के बाहर से माल लाने एवं ले जाने पर घोषणा पत्र फार्म 49 एवं 50 देना होता था। अब उक्त फार्म से भी व्यवसायियों को छुटकारा मिल गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग में विभागीय ढांचे में कार्यरत वृत्त एवं संभागीय कार्यालय जो वेट अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत हैं वही कार्यालय जीएसटी के अंतर्गत कार्यरत रहेंगे।

जीएसटी के अंतर्गत शासकीय विभागों, प्राधिकरण, शासकीय उपक्रम द्वारा माल अथवा सेवाओं का क्रय करने पर स्त्रोत पर कटौती करने का दायित्व डाला गया है। जीएसटी अधिनियम की धार 51 के अनुसार 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक का माल क्रय अथवा सेवा प्राप्त करने पर संबंधित विभाग अथवा उपक्रम को माल का भुगतान करने के पहले कर की कटौती करने के बाद आगामी माह की 10 तारीख तक टैक्स जमा करना होगा।

कर की कटौती करने के लिये आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्र वृत्त कार्यालय से पंजीयन प्राप्त करना होगा। यह ऑनलाइन नि:शुल्क किया जा सकता है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने परिपत्र भी जारी किया है। जीएसटी कानून में नियमों का पालन न होने पर दण्ड संबंधी प्रावधान भी रखे गये हैं।