देशद्रोह मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी को लेकर बुद्धवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने कहा कि अधिकारी अनिश्चित काल के लिए फाइल पर नहीं बैठ सकते हैं।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित जेएनयू के छात्रों और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
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