नई दिल्ली, 24 अगस्त | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दही हांडी उत्सव के दौरान बनाई जाने वाली मानव पिरामिड की ऊंचाई पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। दही हांडी उत्सव के दौरान मानव पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 20 फुट तय की गई है। इससे अधिक ऊंचाई पर प्रतिबंध है, जिसे हटाने के लिए एक दही हांडी ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर की गई थी।
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याचिका में 17 अगस्त के पिछले आदेश में बदलाव का अनुरोध किया गया था। इसे खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि ‘पिछली सुनवाई में हमने राज्य सरकार से पूछा था कि वह मुंबई और शेष महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में होने वाले दही हांडी उत्सवों को कैसे नियंत्रित करेगी?”
याचिकाकर्ता योगेश्वरी ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने जब पीठ को मानव पिरामिड में हिस्सा लेने वालों की सुरक्षा का आश्वासन देने का प्रयास किया तो पीठ ने कहा, “आप दही हांडी उत्सव का आयोजन करने वाले 1,500 संस्थानों की ओर से सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते।”
देश में दही हांडी उत्सव गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। –आईएएनएस
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