उड़ानों

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विमान को 22 मार्च से भारत में उतरने की अनुमति नहीं

COVID-19

Govt order

केंद्र सरकार ने COVID-19  के मद्देनजर  आदेश दिया है कि 22 मार्च से एक सप्ताह तक किसी भी अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय (international) वाणिज्यिक यात्री (commercial passenger)  विमान (Aircraft) को भारत में उतरने (land in India ) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, COVID-19 को देखते हुए बचाव के मद्देनजर आदेश में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने को कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर के अंदर रहें।

सरकारी विभागों के समूह B और C के कर्मचारियों में से 50% अब घर से काम कर सकते हैं, और शेष 50% को कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।

COVID-19  के मद्देनजर सरकार ने रेल्वे और हवाई यात्रा में दिये जाने वाले सभी कन्शेसंश रद्द कर दिये हैं। अब ये कन्शंशंस केवल छात्रों, दिव्यांगों और बीमारों को ही मिलेंगे।

COVID-19  के मद्देनजर राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि सभी निजी संस्थाओं के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दें।

इन सभी मामलों में आपातकालीन और स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारी अपने कार्यालयों और संस्थानों में यथावत काम करते रहेंगे।