Farmers

किसानों को 4% वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण

नई दिल्ली, 14 जून (जनसमा)| प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के ब्याज हेतु अनुदान योजना (आईएसएस) को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के भीतर भुगतान योग्य अधिकतम 3 लाख रुपये तक की लघुकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 20,339 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

अपनी निजी निधि के इस्तेमाल करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

ब्याज अनुदान योजना 1 वर्ष के लिए जारी रहेगी। नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन पर जोर देने के लिए किफायती दर पर लघुकालिक फसल ऋण के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

ए) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये के लघुकालिक फसल ऋण का समय पर भुगतान करने वाले सभी किसानों को प्रतिवर्ष 5% ब्याज अनुदान देगी। इस तरह किसानों को केवल 4% ब्याज देना होगा। यदि किसान समय पर लघुकालिक फसल ऋण का भुगतान नहीं करता है तो वह उसे 2% ब्याज अनुदान ही मिलेगा।

बी) केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज अनुदान के रूप में लगभग 20,339 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।

सी) ऐसे लघु और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के क्रम में, जिन्होंने अपने उत्पाद के फसल पश्चात भंडारण के लिए 9 प्रतिशत की दर पर कर्ज लिया है, केंद्र सरकार ने अधिकतम 6 माह के कर्जे के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान, यानी 7% की प्रभावी ब्याज दर को मंजूरी दी है।

डी) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए भुगतान राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

ई) यदि किसान समय पर लघुकालिक फसल ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो वह उपर्युक्त के स्थान पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे।