नई दिल्ली, 14 फरवरी | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा नर्सरी में दाखिले को लेकर जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें 298 निजी स्कूलों को नजदीक में रहने वाले बच्चों को दाखिला देने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायायल ने इस अधिसूचना को ‘अतार्किक’ करार दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने देश की राजधानी में साल 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी कक्षा में दाखिले को लेकर दिशा-निर्देश पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सात जनवरी को जारी अधिसूचना को ‘मनमाना’ तथा ‘भेदभावपूर्ण’ करार दिया।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों के घर से स्कूल की दूरी को आधार बनाया था।
न्यायालय ने नर्सरी दाखिले में अव्यवस्था का कारण दिल्ली में अच्छे स्कूलों की कमी बताई है।
न्यायालय का यह फैसला दिल्ली के दो स्कूल निकायों और कुछ अभिभाभवकों द्वारा निदेशालय के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका याचिका की सुनवाई के मद्देनजर आया है। –आईएएनएस
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