बंगलुरु, 03 मई। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने केंद्र से जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल में पीड़ितों महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग की है।
उधर जेडीएस के हसन सांसद के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 506, 354ए(1)(ii), 354(बी), 354(सी) और आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है।
ये धाराएं बार-बार बलात्कार करने, आपराधिक धमकी, यौन सहायता की मांग, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने और नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरें अपलोड करने से संबंधित हैं।
खड़गे ने कहा कि केंद्र ने रेवन्ना के पिता को नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए अपने बेटे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
खड़गे ने ऑनलाइन प्रसारित 2,800 से अधिक वीडियो की मौजूदगी को देखते हुए केंद्र से पीड़ितों को न्याय दिलाने में “बहुत सक्रिय भूमिका” निभाने का भी आह्वान किया।
जद (एस) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना यौन शोषण के आरोपों पर एसआईटी जांच का सामना कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा है कि रेवन्ना ने राजनीतिक मंजूरी या वीजा मांगे बिना राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की। विदेश मंत्रालय ने इस बात से भी इनकार किया है कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए वीज़ा की आवश्यकता है।
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