उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा चिटफण्ड मामले में सीबीआई से सहयोग करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ ने यह निर्देश दिया है।
इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ अवमानना और शारदा मामले में सबूतों को नष्ट करने के सीबीआई के आरोप की अर्जी पर यह निर्देश दिया।
पश्चिम बंगाल सीबीआई अवमानना मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
इससे पहले पश्चिम बंगाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमारको निर्देश देंगे कि वह खुद को उपलब्ध करवाएं और पूरा सहयोग करें।
जानकार सूत्रों के अनुसार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होंगे।
उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और उसे नैतिक जीत बताया।
उलट इसके केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को अपनी जीत बताने वालों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अब तक पूछताछ से बचते रहे पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा।
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