सोमवार 4 मई से शुरू हो रहे तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरान ग्रीन, ओरेंज तथा रेड ज़ोन में आज जारी किए गए नए दिशा -निर्देशों के तहत किसी को भी निम्न अनुमति नहीं दी जाएगी :
निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य हैं।
- हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर राज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा
- स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों का संचालन
- होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं
- बड़े सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल,जिम, खेल परिसर
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ और कार्यक्रम
- धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल
तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरान हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही की अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा चुनिंदा उद्देश्यों के लिए दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय ने आदेश में “लोगों की भलाई और सुरक्षा” के लिए उपाय भी निर्धारित किए गए हैं।
तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरान सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूर्णत: प्रतिबंधित ( strictly prohibited) रहेगी।
स्थानीय अधिकारी धारा 144 लगाने के आदेश जारी करेंगे और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरान सभी क्षेत्रों ग्रीन, ओरेंज तथा रेड ज़ोन में आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर रहेंगे।
ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरियों के मानदंडों और अन्य निवारक उपायों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इन्हें कंस्ट्रक्शन ज़ोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।
तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरानरेड जोन में इन गतिविधियों की अनुमति नहीं है
- साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा
- टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का संचालन
- बसों का इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट संचालन
- नाई की दुकानें, स्पा और सैलून
- शहरी क्षेत्रों में गैर.जरूरी सामानों की दुकानों को मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं है।
तीसरे लाॅकडाउन (lockdown) के दौरान निम्न कार्यों की रेड जोन में अनुमति है :
- चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही
- दुपहिया वाहनों के मामले में पीछे की सीट पर किसी को भी नहीं बैठाया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
- निर्यात उन्मुख इकाइयां,
- औद्योगिक सम्पदा
- औद्योगिक टाउनशिप
- दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स,
- चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ,
- उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है,
- आईटी
- हार्डवेयर का निर्माण
- जूट उद्योग और पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयाँ
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ ( किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण
- ’मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट.भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधि
- ’ बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं
- ’ कूरियर और डाक सेवाएं
- ’ रेड जोन में ई कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी जाती है
- ’घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% तक की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं
- आवश्यक और गैर आवश्यक किसी भी भेद के बिना शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खुली रहने की अनुमति है।
- सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी ताकत से कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे।
- रक्षा और सुरक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कैडेट कोर , नेहरू युवा केंद्र और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं,और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं