Election Commission issues instructions for storage of symbol loading units

निर्वाचन आयोग ने सिंबल लोडिंग यूनिट के भंडारण के लिए निर्देश जारी किया

नई दिल्ली, 01 मई। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 434 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 26 अप्रैल, 2024 के फैसले के अनुसरण में सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के संचालन और भंडारण के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है।

आयोग की ओर से सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को एसएलयू के संचालन और भंडारण के लिए नए प्रोटोकॉल को लागू करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रावधान तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग का कहना है कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, संशोधित प्रोटोकॉल 01 मई 2024 को या उसके बाद की गई वीवीपीएटी में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के सभी मामलों में लागू होते हैं।

एसओपी/निर्देश यहां देखे जा सकते हैं:

https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?