केन्द्र सरकार ने गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) पर ब्याज दर एक साल की अवधि के लिए मौजूदा 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी गई है, चाहे एचबीए (House Building Advance) की ऋण राशि ( loan amount ) कितनी भी क्यों न हो।
गृह निर्माण अग्रिम (HBA) की घटी हुई ब्याज दर 01 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी मानी जाएगी।
गृह निर्माण अग्रिम (HBA) स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ उन सभी अस्थायी कर्मचारियों (employees) के लिए भी मान्य होता है जिन्होंने 5 वर्षों की निरंतर सेवा दी हो।
मंत्रालयों, विभागों को गृह निर्माण अग्रिम (HBA) नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) को मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) से जुड़ी गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) योजना का उद्देश्य एक कल्याणकारी कदम के तहत सरकारी कर्मचारियों को स्वयं के आवास/फ्लैटों के निर्माण/खरीद के लिए सहायता मुहैया कराना है।
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