आधार संख्या और पेन संख्या अथवा फॉर्म 60 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दीगई है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। सरकार को प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों और बैंकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया।
इससे पहले कालेधन को सफेद में बदलने से रोकने के प्रावधानों (रिकॉर्डों के रख-रखाव) के अंतर्गत दूसरे संशोधन नियम, भारत के राजपत्र में 01 जून, 2017 को प्रकाशित हुए थे।
यदि कोई व्यक्ति आधार को दर्ज कराने के योग्य है और उसे पेन संख्या मिल जाती है और उसने प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंधों को शुरू करने के वक्त आधार संख्या अथवा पेन संख्या जमा नहीं कराई है, तो वह व्यक्ति खाता आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसे जमा करा सकता है।
बशर्ते वह व्यक्ति आधार के लिए दर्ज होने योग्य हो और उसके पास पेन संख्या हो और उसका अधिसूचना की तारीख से पहले प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंध हो, वह व्यक्ति 31 दिसंबर, 2017 तक आधार संख्या और पेन संख्या जमा करा सकता है।
यदि व्यक्ति छह महीने की अवधि के भीतर आधार संख्या और पेन संख्या जमा कराने में विफल रहता है तो वह खाता तब तक संचालित नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति द्वारा आधार संख्या और पेन संख्या जमा नहीं कराई जाती।
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