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सरकार ने ड्रोन ऑपरेटरों को ड्रोनों के संबंध में स्‍वैच्छिक घोषणा का अवसर दिया

असैन्‍य ड्रोन (civil drones) संचालकों की पहचान (identification ) के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालकों (drone operators) को ड्रोनों के संबंध में स्‍वैच्छिक घोषणा करने का अवसर दिया है।

ऐसे असैन्‍य ड्रोन (civil drones) के मालिकों को पूरी सूचना सरकार को देनी होगी।

यह सूचना 14 जनवरी, 2020 से डिजिटल स्‍काई पोर्टल https://digitalsky.dgca.gov.in पर देनी है।

ड्रोन संचालकों (drone operators) को विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईएन), मानव रहित हवाई संचालन परमिट (यूएओपी) और अन्‍य संचालन आवश्‍यकताएं पूरी करनी होगी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

इसके जरिये भारतीय वायु क्षेत्र में ड्रोनों ( drones) के उड़ानों को नियमित किया जाता है।

भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि ड्रोन संचालक (drone operator)अपने ड्रोनों की उड़ान में उपरोक्‍त शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

ड्रोनों की उड़ान बिना अनुमति के की जा रही है, जिसके कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्‍लंघन हो रहा है।

सरकार को दी जाने वाली सूचना की अंतिम ति‍थि 31 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है।

स्‍वैच्छिक घोषणा के बाद ऑनलाइन आधार पर ड्रोन पावती संख्‍या (डीएएन) और स्‍वामित्‍व मान्‍यता संख्‍या (ओएएन) जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारत में ड्रोन संचालकों को वैधानिकता प्राप्‍त करने में सहायता होगी।

याद रहे कि डीएएन या ओएएन से ड्रोन की उड़ान (Drone fly) का अधिकार प्राप्‍त नहीं होगा, जब तक कि सीएआर में निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता।

वैधानिक डीएएन या ओएएन के बिना भारत में ड्रोन (Drone) के स्‍वामित्‍व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में स्‍पष्‍टीकरण या अतिरिक्‍त सूचना के लिए डिजिटल स्‍काई हेल्‍प डैस्‍क  support-digisky@gov.in पर सम्‍पर्क किया जा सकता है।