गृह मंत्रालय ने शाॅप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (अधिनियम ) (Shops and Establishment Act ) के तहत पंजीकृत दुकानों ( registered shops) की कुछ श्रेणियों को खोलने की अनुमति दे दी है।
शुक्रवार 24 अप्रैल,2020 को देर रात जारी एक आदेश, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शनिवार से खुले में गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति दी है।
केन्द्र सरकार के गृह सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है “सभी दुकानें, जिसमें पड़ोस की दुकानें और स्टैंडअलोन की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं” लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि सरकार ने पड़ोस और अकेले दुकानों (alone shops) को खोलने की अनुमति दी, जिसमें नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर आवासीय परिसरों में स्थित दुकाने (Shops) भी हैं।
इस आदेश के तहत स्थानीय सैलून और पार्लर खोलने की भी शनिवार से अनुमति मिल गई है।
इस आदेश से स्पष्ट है कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल पर नहीं खोले जा सकेंगे । केवल नगर निगम और पालिका के साथ पंजीकृत स्थानीय दुकानें ही खोली जा सकेंगी।
गृह मंत्रालय के आदेश में दुकानों (Shops) को 50 प्रतिशत की क्षमता और आवश्यक सावधानी बरतने के बाद संचालित करना अनिवार्य कर दिया है।
हालाँकि, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल में दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।
यह छूट हॉटस्पॉट्स और कंटेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी।
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