नई दिल्ली, 15 जुलाई (जनसमा)। सरकार ने शनिवार को व्यापारियों से इस महीने की 30 तारीख तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होने के लिए फिर कहा है।
सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी जो जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह पंजीकरण नहीं कराता है, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएगा। न केवल वह, बल्कि ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो उससे खरीदारी करेगा वह भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने पर पेनाल्टी भी लगेगी।
पंजीकृत होने से संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय बढ़ेगा। अत: व्यापारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे और समय बर्बाद किए बिना जीएसटी के तहत तत्काल पंजीकरण कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण कराने से खुद को ही फायदा होगा।
जीएसटी कानूनों के अनुसार 30 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अभी ही पंजीकरण करा लें।
ljdkj us ,d izsl lwpuk esa dgk gS fd अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय कर रहा है और पूर्ववर्ती या पिछले वित्त वर्ष में उसका वार्षिक सकल कारोबार (टर्नओवर) 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) से ज्यादा है, तो उसे उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण कराना होगा जहां से वह कर योग्य आपूर्ति कर रहा है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति विशेषकर छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
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