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देरी से जीएसटी रिर्टन दाखिल करने वालों का जुर्माना माफ

सरकार ने अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए शुरुआती गुड्स और सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) रिटर्न देरी से दाखिल करने वालों पर जुर्माना माफ कर दिया है।

एक ट्वीट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले दो महीनों के लिए जीएसटी -3 बी के दाखिल करने वालों के लिए विलंब शुल्क माफ करने का निर्णय करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए लिया गया है।

उन्‍होंने कहा कि जिन व्‍यापारियों से लेट फीस वसूल की जा चुकी है, उसे करदाताओं के खातों में वापस जमा करा दिया जाएगा।

सरकार ने पहले शासन के तहत जुलाई महीने के लिए प्रथम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया था।

इससे पहले सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने की लेट फीस को माफ किया था। जीएसटी आर तीन बी का रिर्टन हर महीने की बीस तारीख को दाखिल किया जाता है।

व्यवसायियों की मांग है कि सरकार 3 बी रिटर्न के देरी दाखिल करने के मामलों में दंड से छूट दे।

आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के लिए करीब 56 लाख जीएसटी 3 बी रिटर्न दाखिल किए गए, अगस्त के लिए 51 लाख और सितंबर के लिए 42 लाख से अधिक का भुगतान किया गया।