नई दिल्ली, 29 मार्च | केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबद्ध चार विधेयक विचार एवं पारित होने के लिए पेश किए। केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017 कर वसूली, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर सामानों, सेवाओं या दोनों पर कर संग्रह की व्यवस्था करेगा।
जेटली ने इसके अलावा समेकित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 को भी सदन में पेश किया, जिससे राज्य के भीतर आपूर्ति पर कर संग्रह का प्रावधान होगा।
जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक भी पेश किया, जिसके तहत जीएसटी लागू होने पर राज्यों के राजस्व घाटे पर मुआवजा दिया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 भी पेश किया गया, जिसमें केंद्र प्रशासित क्षेत्र सामानों, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर संग्रह का प्रावधान है। –आईएएनएस
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