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तीस वस्‍तुओं पर जीएसटी में कटौती, रिटर्न की तिथि 10 अक्‍टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 9 सितम्बर | हैदराबाद में जीएसटी परिषद की 21वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बताया कि तीस वस्‍तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई हैं। इनमें भुने हुए चने, इडली-दोसा पेस्‍ट, खली, रेनकोट और रबड बैंड शामिल हैं।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि 20 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई वाले हस्तकला कारीगरों को जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

छोटी कारों पर कोई अतिरिक्‍त कर नहीं लगाया गया है। मझोली कारों पर जीएसटी की दर 43 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत और बड़ी कारों पर 48 प्रतिशत कर दी गई है। एस यू वी वाहनों पर जीएसटी की दर सात प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।

परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि दस अक्‍टूबर तक बढ़ा दी  गई है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि  70 प्रतिशत से अधिक करदाताओं से लगभग 95 हजार करोड़ रुपये का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ  है। नए अप्रत्‍यक्ष कर नेटवर्क में 21 लाख नए व्‍यापारी और डीलर शामिल किए गए हैं।

उन्‍होंने कहा कि 15 मई तक ट्रेड मार्क पंजीकृत करने वाली कंपनियों को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग केंद्रों से बेची जाने वाली वस्‍तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।