सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की जीएसटी (GST) रिटर्न भरने की समय सीमा 30 सितंबर’2020 तक बढा दी है।
@cbic_indiaGovernment ने देश में माल और सेवा कर (GST) के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और माल की आवाजाही के लिए और छूट देने की घोषणा की है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी (GST) ऑडिट और वार्षिक रिर्टन भरने की तारीख 30 सितम्बर 2020 कर दी है।
सरकार ने 24 मार्च को या उससे पहले के सभी ई-वे बिल भरने की तिथि भी 31 मई तक बढा दी है।
पहले इनकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी। इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक रिटर्न और जीएसटी (Goods and Services Tax ) ऑडिट की प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है।
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